आरटीआई स्वर : नागरिको को डिस्क, टेप, इलेक्ट्रानिक प्रिंटआउट के रूप में सूचना मांगने का हक़ है...
आर टी आई टी स्टॉल कानपुर (उत्तर प्रदेश) से के.एम. भाई श्रोताओं को बता रहे हैं, आर.टी.आई कानून का उपयोग कौन और कैसे कर सकता है :इस कानून का उपयोग हर वो व्यक्ति कर सकता है जो भारत का नागरिक है, भारत में स्थित किसी भी सरकारी कार्यालयों में जानकारी के लिए आवेदन लगा सकता है, निगम, यूनियन, कम्पनी पर ये नियम लागू नही होते हैं, हर सरकारी कार्यालय में एक से ज्यादा अधिकारीयों को जन सूचना अधिकारी जिसे अंग्रेजी में पब्लिक इनफोरमेसन ऑफिसर (PIO) कहा जाता है, होते है, समय-समय पर नागरिको के द्वारा मांगी गई जानकारी को उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी होती हैं, और जो पढ़े लिखे नही है, वे सहायक जन सूचना अधिकारी से अपना आवेदन लिखाकर उसका शुल्क जमाकर लाभ ले सकते हैं, कानून के अंतर्गत नागरिको को डिस्क, टेप, वीडियो कैसेट, या किसी और इलेक्ट्रानिक, प्रिंटआउट के रूप में सूचना मांगने का हक़ है, बसर्ते वो सूचना उस कार्यालय में उस रूप में मौजूद होनी चाहिए, जितने वक्त तक रिकार्ड सरकारी विभाग में रखने का प्रावधान है, उसी समय तक की सूचना मांगी जा सकती है |
